यूपी स्कूलों की टाईमिंग में बदलाव

 Haryana Update: राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षण की न्यूनतम अवधि सुनिश्चित करने के लिए यह बदलाव किया गया है. इसके लिए इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 में संशोधन किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 220 शिक्षण दिवस में न्यूनतम 1200 घंटे पढ़ाई का संचालन अनिवार्य है. मौजूदा समय में 1100 घंटे का शिक्षण कार्य, पाठ्य सहगामी और पाठ्येत्तर क्रियाकलाप हो रहे थे. 1200 घंटे का शिक्षण कार्य करने के लिए इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 में संशोधन करना पड़ा है.

विशेष सचिव शासन उमेश चंद्र की ओर से नई समय सारणी महानिदेशक को भेजी गई है. अब सभी माध्यमिक स्कूल 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 7:30 बजे से 1:30 बजे तक संचालित होंगे.

एक अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक संचालित होंगे. इससे पहले 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक स्कूल संचालित होते थे, जबकि एक अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 8:30 से 2:50 तक स्कूलों का टाइम निर्धारित था।

 

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