School Admission: सरकार ने कक्षा एक में प्रवेश की न्यूनतम उम्र सीमा बढ़ाई
Haryana Update, New Education Policy: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, सभी राज्यों को कक्षा एक में प्रवेश की न्यूनतम उम्र सीमा के बारे में निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश के अनुसार, सरकार ने कक्षा एक में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र सीमा के रूप में छह साल की उम्र निर्धारित की है। सरकार ने सभी राज्यों के स्कूलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि छात्रों की उम्र छह साल से कम न हो।
एडमिशन प्रक्रिया का शुरू होना
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 15 फरवरी को एक पत्र में इस निर्देश की पुष्टि की है और बताया है कि 2024-25 के लिए जल्द ही एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस दौरान, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बच्चों की एज लिमिट को 6 प्लस कर दिया जाएगा।
राज्यों को छूट
2022 में, सेंटर ने लोकसभा को बताया कि 14 राज्यों और यूटी में बच्चों को क्लास वन में एडमिशन मिल सकता है अगर उनकी उम्र 6 साल नहीं होती। इन राज्यों में शामिल हैं असम, गुजरात, पुडुचेरी, तेलंगाना, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, गोवा, झारखंड, कर्नाटक और केरल।
पहले से जारी
इस निर्देश के पहले से ही कई राज्यों में ऐसा नियम प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जारी है। निश्चित किया गया है कि छात्रों की उम्र छह साल से कम न हो। यह निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जारी किया गया है जिसका पालन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को करना होगा।