डाकघर अधिनियम 2023 आज से हुआ लागू: संचार मंत्रालय
नई दिल्ली, 18 जून (हि.स.)। डाकघर अधिनियम 2023 मंगलवार से लागू हो गया। इसका उद्देश्य अंतिम मील तक नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है।
संचार मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि डाकघर अधिनियम 2023 आज से लागू हो गया है। इसके लागू होने से भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 निरस्त हो गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य अंतिम मील तक नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है।
मंत्रालय के मुताबिक डाकघर अधिनियम 2023 यह वस्तुओं, पहचानकर्ताओं और पोस्टकोड के उपयोग के बारे में निर्धारित मानकों के लिए प्रारूप उपलब्ध करता है। ये अधिनियम व्यापार करने में आसानी और जीवन को आसान बनाने के लिए पत्रों के संग्रह, प्रोसेसिंग और वितरण के विशेष विशेषाधिकार जैसे प्रावधानों को समाप्त करता है। अधिनियम में कोई दंडनीय प्रावधान नहीं किए गए हैं।
इस विधयेक को राज्यसभा में 04 दिसंबर को पेश किया गया, जिसको 12 दिंसबर 2023 को राज्यसभा ने पारित किया था। इसके बाद यह विधेयक लोकसभा द्वारा 18 दिसंबर 2023 को विचार के बाद पारित किया गया। इस अधिनियम को 24 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई, जिसे विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) द्वारा 24 दिसंबर 2023 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड-1 में प्रकाशित किया गया था।
हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश शंकर/आकाश