ट्रेन के टॉयलेट में किया यह काम तो नहीं होगी आपकी खैर

Haryana Update: भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत अगर कोई यात्री ट्रेन के टॉयलेट में बीड़ी-सिगरेट पीते हुए मिलता है तो उस पर जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है. इतना ही नहीं कुछ मामलों में तो जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है. 

तो दर्ज होगा मुकदमा
ट्रेन में अगर आप धूम्रपान करते हैं या बीड़ी-सिगरेट पीते हैं, जिससे अन्‍य यात्रियों को समस्‍या हो रही है और उनके बार-बार कहने पर भी आप नहीं मानते तो शिकायत पर आपके खिलाफ रेलवे पुलिस मुकदमा भी दर्ज कर सकती है. ऐसे यात्री को जुर्माना लगाने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है. 

सफर में मत ले जाना ऐसे सामान
इसके अलावा ट्रेन से यात्रा के दौरान रेलवे ने कुछ सामान ले जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है. अगर कोई यात्री इन प्रतिबंधित सामानों को लेकर जाएगा तो उस पर जुर्माना लगाने के साथ जेल भेजने की कार्रवाई भी हो सकती है. प्रतिबंधित सामानों में गैस सिलेंडर, ज्‍वलनशील पदार्थ, स्टोव, पटाखे, तेजाब, बदबूदार सामान, गीली खाल, चमड़ा, ग्रीस, किसी भी तरह का ज्वलनशील केमिकल आदि ले जाने पर 6 महीने से 3 साल की जेल हो सकती है. 

क्‍या कहता है रेलवे का नियम
वैसे तो रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत ट्रेन में या उसके टॉयलेट में बीड़ी-सिगरेट पीने पर सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में आप कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं. मसलन, कुछ लोग सिगरेट पीकर उसका टोटा टॉयलेट के डस्‍टबिन में फेंक देते हैं, जिससे कई बार आग लगने की घटनाएं भी हो चुकी हैं. 

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