Budget 2024 : ITR भरने के आ गए 2 नए फॉर्म, टैक्सपेयर्स जान लें भरने का सही तरीका
Haryana Update : सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म ITR-2 और ITR-3 को कारोबारी वर्ष 2023-24 (असेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए आधिकारिक तौर पर जारी किया है। व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) सहित कई संस्थाओं के लिए परिवर्तन और अधिग्रहण विभाग की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में बताए गए हैं। 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए ITR-2 और ITR-3 फॉर्म का उपयोग कर सकेंगे। 31 जुलाई 2024 तक टैक्सपेयर्स अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
ITR-2 किसे फाइल करें?
यह निर्धारित इनकम सोर्सेज वाले लोगों और एचयूएफ के लिए बनाया गया है, चाहे वे निवासी हों या नहीं। इन स्रोतों में शामिल हैं:
सैलरी या निधि।
एक या अधिक घरेलू वस्तुओं का लाभ या नुकसान।
“कैपिटल गेन” में आय या नुकसान।
इनकम (विशेष दरों पर चार्जेबल इनकम) टाइटल में “अन्य स्रोत (Other sources)”
जिन व्यक्तियों या एचयूएफ की साल की कुल आय में बिजनेस या प्रोफेशनल आय शामिल है, वे ITR-2 फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
इसके अलावा, किसी पार्टनरशिप फर्म से ब्याज, सैलरी, बोनस, कमीशन या रेम्युनेरशन से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति इनकम टैक्स नियमों के अनुसार ITR-2 फाइल नहीं कर सकते हैं।
ITR-3 किसे फाइल करें?
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ITR-3 बिजनेस, प्रोफेशनल या एचयूएफ के लिए बनाया गया है।
किसी पार्टनरशिप फर्म से ब्याज, सैलरी, बोनस, कमीशन या रेम्युनेरेशन जैसे एलिमेंट्स प्राप्त करने वाले लोगों को इस फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए।
ITR-3 बिना किसी व्यावसायिक या प्रोफेशनल आय वाले व्यक्ति या एचयूएफ पर लागू नहीं होता।
क्या परिवर्तन हुए हैं?
Updated ITR Forms में डिसक्लोजर्स के लिए कई नए क्षेत्र शामिल हैं, जैसे लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर (LEI) संख्या, ऑडिट रिपोर्ट का एक्नोलिजमेंट संख्या, UICN, और कैपिटल गेन्स अकाउंट्स की डिटेल। टैक्स ऑडिट के दौरान, व्यक्ति या HUF अब इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) का उपयोग करके अपने आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं. यह पहले की प्रक्रिया से भिन्न है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स (DSC) पहला उपाय थे।