सरकार ने नई जीएसटी एमनेस्टी योजना अधिसूचित की, करदाता कम ब्याज और जुर्माना देकर मामले का निपटारा कर सकेंगे

सरकार ने जीएसटी एमनेस्टी योजना को अधिसूचित कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में 8 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की। यह योजना 1 नवंबर, 2024 से खुलेगी।

इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई में पेश केंद्रीय बजट में की थी। जिन करदाताओं के कर मामले 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 तक लंबित हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के तहत करदाता कम ब्याज और जुर्माना देकर अपने मामलों का निपटारा कर सकते हैं।

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सिर्फ ब्याज और जुर्माने की रकम में राहत मिलेगी

जिन करदाताओं को धारा 73 के तहत नोटिस या आदेश मिला है (धोखाधड़ी के मामलों को छोड़कर) वे ऐसे आदेशों के मामले में इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। करदाताओं के लिए यह समझना जरूरी है कि इस योजना के तहत उन्हें केवल ब्याज और जुर्माने की राशि में ही राहत मिलेगी। उन्हें टैक्स डिमांड राशि का भुगतान करना होगा. इस माफी योजना के लिए सरकार ने वित्त विधेयक में धारा 128ए को शामिल किया था। इसके तहत धारा 73 के तहत भेजे गए नोटिस के मामले में करदाताओं को ब्याज और जुर्माना राशि में राहत देने का प्रावधान है।

अनजाने में गलती करने वाले करदाताओं को फायदा होगा

चार्टर्ड अकाउंटेंट का कहना है कि सरकार की यह माफी योजना स्वागत योग्य है. इसका कारण यह है कि जब 1 जुलाई 2017 से जीएसटी प्रणाली लागू की गई थी, तो कई व्यवसायों को नए नियमों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं थी। इस वजह से उनसे रिटर्न दाखिल करने में गलतियां हो गईं. इसके बाद जीएसटी अधिकारियों की ओर से उन्हें नोटिस भेजा गया. यही कारण है कि इस माफी योजना में केवल वित्त वर्ष 18 से वित्त वर्ष 20 तक की अवधि से संबंधित मामलों में राहत देने का निर्णय लिया गया है।

लंबित मामलों की संख्या घटेगी

सरकार का मानना ​​है कि इस माफी योजना से बड़ी संख्या में करदाताओं को राहत मिलेगी. इससे न्यायाधिकरणों और अदालतों में अपील मामलों की संख्या भी कम हो जाएगी। फिलहाल बड़ी संख्या में ऐसे मामले न्यायाधिकरणों और अदालतों में लंबित हैं। इससे कारोबारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे कारोबारी कम ब्याज और जुर्माना देकर अपने मामले निपटा सकेंगे।

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