केंद्र ने बीमा कंपनी को महाराष्ट्र के किसानों को 225 करोड़ रुपये का भुगतान करने का दिया आदेश

केंद्र ने बीमा कंपनी को महाराष्ट्र के किसानों को 225 करोड़ रुपये का भुगतान करने का दिया आदेश
केंद्र ने बीमा कंपनी को महाराष्ट्र के किसानों को 225 करोड़ रुपये का भुगतान करने का दिया आदेश

नई दिल्‍ली, 24 अगस्‍त (हि.स.)। केंद्र सरकार ने एक बीमा कंपनी को महाराष्ट्र के परभणी जिले के करीब दो लाख किसानों के 225 करोड़ रुपये तक के लंबित दावों का भुगतान एक एक सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया है। ये आदेश 21 अगस्त को नांदेड़ जिले में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की किसानों के साथ हुई बातचीत के बाद आया है, जिसमें वहां लंबित सोयाबीन फसल बीमा दावों का मुद्दा उठाया गया था।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक बयान में बताया कि संबंधित बीमा कंपनी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत लंबित लगभग 200 से 225 करोड़ रुपये के दावे का भुगतान एक हफ्ते के भीतर करने का आदेश जारी किया गया। मंत्रालय ने कहा कि इस निर्णय से परभणी जिले के करीब 2 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र के परभणी जिले के किसानों ने वर्ष 2021 से अपनी सोयाबीन की फसल का बीमा लंबित होने की समस्या से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराया था।

मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 अगस्त, 2024 को महाराष्‍ट्र के नांदेड़ जिले में किसानों से संवाद किया। इस दौरान परभणी जिले के किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री को अपनी सोयाबीन फसल के लंबित बीमा दावों की समस्या से अवगत कराया। इस संबंध में चौहान ने कृषि एवं किसान कल्याण अधिकारियों को समस्या का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए थे। इसके उपरांत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने इस संबंध में 22 अगस्त, 2024 को राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की बैठक की।

कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में टीएसी ने फसल कटाई प्रयोगों पर बीमा कंपनी द्वारा दर्ज आपत्ति को खारिज कर दिया और बीमा कंपनी को लंबित दावों का भुगतान करने के निर्देश दिए। इस निर्णय के कारण परभणी जिले के लगभग 2,00,000 किसानों को 200 से 225 करोड़ रुपये के लंबित दावों का भुगतान किया जाना है। आज केंद्रीय तकनीकी सलाहकार समिति ने इस संबंध में संबंधित बीमा कंपनी को एक सप्ताह के भीतर बकाया दावे का भुगतान करने का आदेश जारी किया है।

हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर / प्रभात मिश्रा

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