आईटीआर फाइलिंग 2024: आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर-1 का उपयोग कौन नहीं कर सकता है?

आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है। अंतिम समय में रिटर्न दाखिल करने में गलतियां होने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए अंतिम तिथि से पहले रिटर्न दाखिल करना लाभदायक रहता है।

इसके लिए आपको कुछ दस्तावेज जुटाने होंगे। इनमें फॉर्म-16, वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) और फॉर्म 26एएस शामिल हैं। इसके बाद सही आईटीआर फॉर्म चुनना होगा। कई करदाता फॉर्म-1 और फॉर्म-2 के बीच भ्रमित हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि कौन आईटीआर-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आईटीआर-1 को सहज भी कहा जाता है।

– विज्ञापन –

यदि आपकी आय 50 लाख से अधिक है तो ITR-1 का उपयोग नहीं किया जा सकता

अगर किसी करदाता की कुल आय एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक है, तो वह ITR-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसी तरह, रेजिडेंट नॉन-ऑर्डिनरीली रेजिडेंट (RNOR) और NRI रिटर्न दाखिल करने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति की कृषि से आय 500 रुपये से अधिक है, तो वह रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर लॉटरी, घुड़दौड़ आदि से आय होती है, तो रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR-1 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

यह भी पढ़ें: Gift Tax in India: क्या जन्मदिन या शादी पर मिले गिफ्ट पर आपको देना होगा टैक्स? जानिए ये जरूरी नियम

पूंजीगत लाभ के मामले में ITR-1 का उपयोग नहीं किया जाता है

अगर किसी व्यक्ति ने संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान किसी संपत्ति को बेचकर पूंजीगत लाभ कमाया है, तो वह ITR-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति ने उन कंपनियों के शेयरों में निवेश किया है जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं हैं, तो वह ITR-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति को व्यवसाय या पेशे से आय होती है, तो वह ITR-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में निदेशक है, तो भी वह ITR-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ESOP पाने वाली कंपनियों के कर्मचारी भी रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा घर हैं, तो भी वह ITR-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता।

फॉर्म का चयन बुद्धिमानी से करें

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सही फॉर्म का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। गलत फॉर्म का इस्तेमाल करके रिटर्न भरने से आपका रिटर्न खराब हो सकता है। इसलिए रिटर्न भरने से पहले सही फॉर्म का चुनाव सावधानी से करना जरूरी है। अगर आपको सही फॉर्म चुनने में कोई परेशानी आ रही है तो आप किसी टैक्स एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। इससे आप गलत फॉर्म का इस्तेमाल करने से बचेंगे। इसीलिए एक्सपर्ट आखिरी समय में रिटर्न भरने से बचने की सलाह देते हैं।

– विज्ञापन –

Similar Posts