सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40 फीसदी शुल्क लगाया, नई दरें लागू
नई दिल्ली, 04 मई (हि.स.)। केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए निर्यात पर 40 फीसदी शुल्क लगाया है। सरकार ने देसी चने के आयात पर लगने वाले शुल्क से 31 मार्च, 2025 तक छूट देने का फैसला किया है। इसके साथ ही 31 अक्टूबर, 2024 या उससे पहले जारी ‘बिल ऑफ एंट्री’ के जरिए पीले मटर के आयात पर शुल्क छूट भी बढ़ा दी गई है।
वित्त मंत्रालय ने जारी एक अधिसूचना में कहा है कि ये सभी बदलाव चार मई से प्रभावी होंगे। फिलहाल प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध है। हालांकि, केंद्र सरकार ने अपने मित्र देशों को प्याज के निर्यात की अनुमति देती रही है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश सहित छह देशों को एक निश्चित मात्रा में प्याज के निर्यात की अनुमति दी थी।
केंद्र सरकार ने पिछले साल अगस्त में प्याज के निर्यात पर 31 दिसंबर, 2023 तक 40 फीसदी निर्यात शुल्क लगाया था। हालांकि, सरकार ने घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए इसके निर्यात पर प्रतिबंध लागू किया था, जो अभी लागू है। गौरतलब है कि ‘बिल ऑफ एंट्री’ एक कानूनी दस्तावेज है जो आयातकों या सीमा शुल्क निकासी एजेंटों के आयातित माल के आगमन पर या उससे पहले दाखिल किया जाता है।
हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश शंकर
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