जान लें इनकम टैक्स के ये नियम

Haryana Update: ऐसे में एक सवाल है जो कई बार जेहन में आता तो है, लेकिन इस पर हम चर्चा नहीं करते और वो है कि घर पर आप कितना कैश रख सकते हैं? यहां जानिए इसके बारे में-

इन स्थितियों में लिया जा सकता है एक्‍शन

अगर आप जांच एजेंसी को रुपए का सोर्स नहीं बता पाते हैं, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है. ऐसे में जांच एजेंसी इस बात की जानकारी की जानकारी दी जाती है। फिर इनकम टैक्‍स विभाग की ओर से इस बात की जांच की जाती है कि आपने कितने का टैक्‍स भरा है. इस बीच अगर कैलकुलेशन में अनडिस्‍क्‍लोज कैश मिलता है तो इनकम टैक्‍स विभाग की ओर से आपके खिलाफ एक्‍शन लिया जा सकता है. ऐसे में आपसे अनडिस्‍क्‍लोज अमाउंट का 137% तक टैक्‍स वसूला जा सकता है.

कैश रखने का क्‍या है नियम

इनकम टैक्‍स के नियम के मुताबिक घर पर कैश रखने के मामले में कोई विशेष नियम या लिमिट नहीं बनाई गई है. अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो घर पर कितना भी कैश रख सकते हैं. लेकिन आपके पास उस रकम का सोर्स होना चाहिए. अगर कभी जांच एजेंसी की ओर से अगर आपसे पूछताछ की जाती है, तो आपको सोर्स दिखाना होगा.

साथ ही आईटीआर डिक्‍लेरेशन भी दिखाना होगा. इसका मतलब है कि अगर आपने गलत तरीके से पैसा नहीं कमाया है, तो आप घर में कितना भी कैश रखें, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है.

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