EPF Withdrawal पर टैक्स कैसे लगता है, जानें यहां

Haryana Update, PF Withdrawal News: सैलरी पर टैक्स की गणना और समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय ध्यान देना चाहिए EPF Withdrawal पर? जानें इस बारे में और भी सटीक जानकारी।

EPF Withdrawal पर क्या होगा टैक्स?

EPFO की Employee Provident Fund के बारे में जानकारी देते हुए, सैलरीड इंप्लॉई को अपनी सैलरी में से पीएफ के पैसे जमा करने होते हैं। जब आप इस सरकारी स्कीम में अपना पैसा निवेश करते हैं, तो आपको विभिन्न छूटें और लाभ मिलते हैं। लेकिन क्या EPF Withdrawal पर आपको टैक्स भी देना होगा? इसके बारे में हम यहां बात करेंगे।

टीडीएस क्या है?

अगर आप पीएफ अकाउंट से पैसा निकालते हैं, तो आपके पास टैक्स डीडीएस (TDS) काटने का संबंध हो सकता है। टीडीएस उस धन को काटता है जो निकाले जा रहा है, और इसे आयकर विभाग को भेज देता है। लेकिन क्या यह हर स्थिति में लागू होता है? यह इस आर्टिकल में जानें।

टीडीएस किस स्थिति में काटता है?

टीडीएस कटने के नियम कुछ विशेष स्थितियों पर लागू होते हैं। अगर आपका सर्विस में लगातार 5 साल तक होता है और आपने पांच साल कंप्लीट किए हैं, तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। लेकिन अगर आपने इसके पहले अपना पीएफ अकाउंट से पैसा निकाला है, तो आपको टैक्स भरना हो सकता है। इसके अलावा, कुछ अन्य स्थितियों में भी टीडीएस काटा जा सकता है।

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