Private School: निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए अनुमति अनिवार्य
Haryana Update, Private School Fees: 2024 से 25 तक, जो भी निजी स्कूल सरकारी भूमि पर स्थित हैं, उन्हें शिक्षा निदेशालय की अनुमति के बिना ट्यूशन फीस या शुल्क बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। इस निर्देश के खिलाफ कोई भी स्कूल फीस बढ़ाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
फीस बढ़ाने के लिए अनुमति अनिवार्य
निदेशालय की निजी स्कूल शाखा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। सभी स्कूलों के प्रबंधकों और प्रमुखों से फीस बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसके लिए स्कूलों को 15 अप्रैल तक वेबसाइट पर रिर्टन और दस्तावेज अपलोड करने के लिए कहा गया है।
अभिभावकों की रक्षा की जाएगी
स्कूल द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को टीम और अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी। अगर कोई स्कूल प्रस्ताव नहीं भेजता है, तो स्कूल ट्यूशन फीस या शुल्क नहीं बढ़ा सकता। इसके अलावा, अगर किसी स्कूल के खिलाफ अभिभावकों की शिकायत आती है तो स्कूल को वैधानिक नियमों के अनुसार कार्रवाई करनी होगी।