PPF News: पीपीएफ खातों में पेनल्टी को लेकर नए नियम

Haryana Update, PPF Premature Closure: पुराने नियम के अनुसार, एक्सटेंडेड पीरियड के दौरान पीपीएफ खाते का प्रीमैच्योर क्लोजर करने पर पेनल्टी लागू होती थी। यदि किसी खाते का अकाउंट 15 साल की मैच्योरिटी के बाद 5 साल के एक्सटेंड होता, तो पेनल्टी उसी एक्सटेंडेड पीरियड की शुरुआत से लागू होती थी। अगर किसी ने 5-5 साल के ब्लॉक में खाते को एक्‍सटेंड करवाया, तो भी पेनल्टी उसी समय से लागू होती थी, जब मैच्‍योरिटी के बाद पहली बार पीपीएफ अकाउंट एक्‍सटेंड हुआ था।

नए नियम:

पीपीएफ के नए नियम के अनुसार, प्रीमैच्योर क्लोजर के मामले में पेनल्टी की कैलकुलेशन प्रत्येक 5 साल के ब्लॉक की शुरुआत से होगी। इसका मतलब है कि यदि कोई खाता एक्सटेंडेड पीरियड में है, तो पेनल्टी केवल उस ब्लॉक के पहले साल से लागू होगी, जिसमें निवेशक ने प्रीमैच्योर क्लोजर का आवेदन दिया हो। इससे पहले, पेनल्टी की गणना पीपीएफ अकाउंट के एक्सटेंडेड होने की तारीख से होती थी।

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