हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों में तीसरी बार हुआ बड़ा बदलाव, New Rules हुए जारी

Haryana Update: कैबिनेट द्वारा संशोधित नियमों में कमियां हैं, इसलिए वे संशोधित हो रहे हैं। नए नियमों के अनुसार, कर्मचारी चयन आयोग शारीरिक माप परीक्षण (पीएमटी) के लिए आवेदन आमंत्रित करने के बाद ग्रुप सी के लिए सीईटी उत्तीर्ण करने वाले आवेदकों की संख्या से 10 गुना से अधिक आवेदकों को बुलाएगा।

परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दौड़ेंगे। दौड़ में अंक नहीं होंगे, लेकिन यह साक्षात्कार में शामिल होगा।

हरियाणा पुलिस भर्ती परीक्षा में 94.5 अंकों मिलेंगे।

PMT उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को श्रेणी के आधार पर ज्ञान परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। इसमें 100 प्रश्न और 94.5 अंक मिलेंगे।

परीक्षा में सफल होने वाले प्रत्येक उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। नए नियमों के अनुसार एनसीसी के लिए 3% अतिरिक्त अंक होंगे, लेकिन उच्च शिक्षा में कोई अतिरिक्त अंक नहीं होंगे।

सामाजिक-आर्थिक मानदंड में आप ढाई अंक प्राप्त करेंगे।

सामाजिक-आर्थिक मानदंड में आप ढाई अंक प्राप्त करेंगे। इसके बाद सभी अंकों के आधार पर विजेता उम्मीदवारों का चयन होगा।

नए नियमों का मसौदा बनाकर कैबिनेट बैठक में दोबारा मंजूरी दी जाएगी। 3 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में नई पुलिस भर्ती नियम की मंजूरी हो सकती है।

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बदलाव आंतरिक विभाग में शुरू हो गया है। अब पुलिस विभाग की लिखित परीक्षा 94.5 अंकों की होगी। एनसीसी के लिए तीन अंक और सामाजिक-आर्थिक मानदंड के लिए ढाई अंक होंगे।

हरियाणा पुलिस में पांच हजार पुरुष कांस्टेबल और एक हजार महिला कांस्टेबल की आवश्यकता है। यह भर्ती बहुत समय से लंबित है, इसलिए पूरी नहीं हो पाई है। पिछले वर्ष के भर्ती मानदंड नहीं बनाए गए हैं। ये मानदंड निरंतर बदलते रहे हैं।
 

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