अगर एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी जॉइन की है तो EPF सिस्टम को अपडेट जरूर कराये, नही तो हो सकता है बड़ा नुकसान
Haryana update: अगर आपने पहले की नौकरी छोड़ दी है तो अपने ईपीएफ अकाउंट में छोड़ने की तारीख (Date of Exit) अपडेट करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप ईपीएफ अकाउंट से पैसे लेने में असमर्थ हो सकते हैं। ज्यादातर समय, कंपनी ही कर्मचारी की छुट्टी की तिथि बताती है। लेकिन पुरानी कंपनी ने EPFO सिस्टम में नौकरी छोड़ने की तारीख (Date of Exit) नहीं डाली और कर्मचारी ने ऐसा नहीं किया तो PF बैलेंस ट्रांसफर करना मुश्किल होता है।
EPFO नियमों के अनुसार, अगर आप किसी और कंपनी में नौकरी जॉइन करते हैं और पीएफ ट्रांसफर (PF Transfer) करना चाहते हैं, तो आपको बस अपनी पहली कंपनी से नौकरी छोड़ने की तारीख को EPF अकाउंट में अपडेट करना होगा। आप नौकरी छोड़ने से दो महीने के भीतर यह काम कर सकते हैं। एग्जिट डेट को अपडेट करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं होगा। ईपीएफओ ने घर बैठे अपडेट ऑनलाइन करने की सुविधा शुरू की है।
मोबाइल आधार से लिंक होना आवश्यक है. नौकरी छोड़ने की तारीख, या एग्जिट डेट, को अपडेट करने के लिए आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सेवा आधार से जुड़े मोबाइल नंबर (Aadhar Linked Mobile) पर आए ओटीपी से मिलती है। साथ ही, यह सुविधा सिर्फ उन लोगों को मिल सकती है जिन्होंने अपना USN एक्टिवेट किया है और इसे आधार से लिंक कराया है। ईपीएफओ वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए एक ओटीपी आधार नंबर पर मिलेगा।
इस तरह एग्जिट डेट अपडेट करें
लॉगिन करने के लिए पहले मेंबर सेवा पोर्टल पर जाएँ: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
संपादित बटन पर क्लिक करें और मार्किंग निकल पर क्लिक करें
अब सेलेक्ट इंप्लॉयमेंट ड्रॉपडाउन में PF account number चुनें।
JOB छोड़ने का कारण और तिथि दर्ज करें।
Request OTP पर क्लिक करें और मोबाइल पर आधार से लिंकित ओटीपी दर्ज करें।
चेक बॉक्स को चुनें, अपडेट पर क्लिक करें, फिर OK पर क्लिक करें।
अब आपके मोबाइल पर एक संदेश भेजा जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपने अपनी पूर्ववर्ती कंपनी से नौकरी छोड़ने की तारीख को सफलतापूर्वक अपडेट कर लिया है।
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