रक्षा मंत्रालय का हाईकोर्ट में सैनिकों के विकलांगता पेंशन के खिलाफ अवमानना और जुर्माने की तीव्र प्रतिक्रिया
Haryana Update, Disability Pension Scheme: रक्षा मंत्रालय (MOD) ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) के आदेश के बावजूद सैनिकों को विकलांगता पेंशन न देने और तय कानून के बावजूद अपील करने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी को अगली सुनवाई पर पेश होने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी को मंत्रालय पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का कारण बताना होगा।
रक्षा मंत्रालय ने हाईकोर्ट में एफटी के आदेश को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने अपील की सुनवाई के दौरान कहा कि धर्मबीर सिंह बनाम भारत संघ और भारत संघ बनाम राजबीर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी ऐसी याचिकाएं दायर की जा रही हैं।
इन मामलों में, सुप्रीम कोर्ट ने सेवा के दौरान विकलांगता, बीमारी, मृत्यु और स्थितियों के बारे में स्पष्ट आदेश दिए हैं। बावजूद इसके, सैनिकों को एएफटी की शरण लेनी पड़ी। सरकार ने अपील की जब सैनिक को वहां से न्याय मिला। नतीजतन, हाईकोर्ट ने सुनवाई को 16 जनवरी तक स्थगित कर दिया है और रक्षा मंत्रालय को 10 लाख रुपये के जुर्माने और अवमानना की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देने का आदेश दिया है।
विकलांगता पेंशन के खिलाफ अपील करने के लिए हाईकोर्ट ने पहले भी कई बार रक्षा मंत्रालय को फटकार लगाई थी। मार्च 2022 में, शीर्ष अदालत ने भी कानूनी मुद्दा सुलझने के बावजूद विकलांगता पेंशन देने के खिलाफ अपील करने पर नाराजगी व्यक्त की थी।
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