क्या आपका बच्चा भी करता है 1500 रुपए से ज्यादा की कमाई? टैक्स देने के लिए रहें तैयार
अगर बच्चा भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब या लॉटरी-गेम से पैसा कमाता है तो ये खबर आपके काम की है. अब वो जमाना गया जब पैसा कमाने के लिए नौकरी की ही जरूरत हुआ करती थी. आज पैसा कमाने के कई सोर्सेज मौजूद हैं. बच्चे हों या बूढ़े घर बैठे ही लाखों रुपए कमा लेते हैं. वहीं, आजकल के बच्चों ने भी कम उम्र में ही कमाना शुरू कर देते हैं. हाल ही में मयंक नाम के एक लड़के ने कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए की प्राइज मनी जीती है.
जिसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर उनकी इस कमाई पर कौन टैक्स भरेगा? या क्या बच्चों की कमाई पर भी टैक्स लगता है? ये आम सवाल है जो हर किसी के मन में आता है. तो आइए आज आपको बताते हैं कि माइनर की कमाई पर कौन और कितना टैक्स देता है…
ये भी पढ़ें: लोकसभा चुनाव से पहले GDP पकड़ेगी रफ्तार, ये रिपोर्ट देख खुश होगी
इनकम टैक्स का क्या है नियम?
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 64 (1ए) में बच्चों से जुड़े इनकम के नियमों को बताया गया है. इसमें साफ बताया गया है कि बच्चे की कमाई को किसके साथ जोड़कर देखा जाएगा. साथ ही आयकर प्रावधानों के तहत बच्चों की कमाई पर मिलने वाली छूट का भी उल्लेख किया गया है. यह कमाई चाहे लॉटरी के जरिये हो या टिकटॉक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये की जाए.
किसके साथ जोड़ी जाएगी कमाई?
टैक्स मामलों के जानकार बलवंत जैन के मुताबिक, बच्चा अगर 18 से कम उम्र का है तो उसकी कमाई सीधे उसके माता-पिता के साथ जोड़कर देखी जाएगी. यह कमाई दो तरह से देखी जाती है, अर्जित आय और गैर अर्जित आय. इनकम टैक्स की धारा 64(1A) के तहत अगर बच्चे ने लॉटरी में रकम जीती है या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अन्य किसी तरीके से कमाई है तो उसे अर्जित आय में रखा जाएगा. इसी तरह, अगर बच्चे के नाम पर कोई निवेश है और उस पर ब्याज के रूप में रकम मिलती है तो इसे गैर अर्जित कमाई माना जाता है.
ITR फाइलिंग होगी जरूरी
अगर आपका बच्चा इंटरनेट, गेम या अन्य किसी जरिए से कमाई कर रहा है तो उसे भी नाबालिग आईटीआर भरना भी जरूरी होगा. इसका मतलब है कि माता-पिता को अपना रिटर्न दाखिल करते समय बच्चे की कमाई का ब्योरा भी देना होगा. जाहिर है कि इस कमाई पर भी टैक्स उसी स्लैब से भरना होगा, जिस पर किसी बालिग व्यक्ति को भरना होता है.
कितनी मिलेगी टैक्स छूट
नाबालिग को कुछ टैक्स छूट भी दी जाती है. सेक्शन 10(32) के तहत बच्चे की सालाना 1500 रुपये तक की कमाई को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है. इसके ऊपर की कमाई होगी तो सेक्शन 64(1A) के तहत उसे माता-पिता की आमदनी के साथ जोड़ दिया जाएगा. इसका मतलब है कि अगर नाबालिग को टिकटॉक, यूट्यूब या अन्य किसी माध्यम से भी कमाई होती है तो उस इनकम टैक्स का यही नियम लागू होगा.
लॉटरी के मामले में क्या हैं नियम?
अगर कोई नाबालिग लॉटरी में रकम जीतता है, जैसा कि मयंक ने कौन बनेगा करोड़पति में जीता है तो इस पर सबसे पहले टैक्स एट सोर्स पर कटौती होगी. इसका मतलब है कि लॉटरी पर 30 फीसदी सीधे टीडीएस काटा जाएगा. फिर इस टीडीएस पर 10 फीसदी सरचार्ज लगाया जाएगा और 4 फीसदी सेस भी देना होगा. इस तरह आपके हाथ में 65.68 लाख रुपये ही आएंगे, अगर 1 करोड़ की लॉटरी लगी है तो. हालांकि, यह रकम पूरी तरह टैक्स फ्री रहेगी क्योंकि लॉटरी की रकम पर टीडीएस तो पहले ही काटा जा चुका है.