हरियाणा वासियों को New Year से पहले मिली बड़ी सौगात, खट्टर सरकार ने Property Tax को लेकर किया बड़ा ऐलान

 Haryana Update: 2010-11 से 2022-23 तक के संपत्ति कर बिलों पर पहले यह योजना लागू थी, वर्तमान वर्ष 2023-2 को छोड़कर।

इससे लाखों शहरी संपत्ति मालिक इस योजना से वंचित हो गए।

वास्तव में, सेक्टर रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन ने मौजूदा बिलों में टैक्स छूट की व्यवस्था को शामिल करने की मांग की थी, साथ ही वेबसाइट पर डेटा को स्व-प्रमाणित करने की आवश्यकता को भी खत्म करने की मांग की थी।

प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप ने कहा कि सरकार ने संगठन की मांग पर वर्ष 2023–2022 के लिए वर्तमान बिल में 15 प्रतिशत की छूट लागू की है।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने लिखित निर्देश जारी किए हैं, लेकिन पोर्टल पर डेटा के स्व-प्रमाणन की आवश्यकता नहीं हटाई गई है।

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इससे लाखों शहरी संपत्ति मालिक इस योजना से वंचित हो गए।

वास्तव में, सेक्टर रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन ने मौजूदा बिलों में टैक्स छूट की व्यवस्था को शामिल करने की मांग की थी, साथ ही वेबसाइट पर डेटा को स्व-प्रमाणित करने की आवश्यकता को भी खत्म करने की मांग की थी।

प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप ने कहा कि सरकार ने संगठन की मांग पर वर्ष 2023–2022 के लिए वर्तमान बिल में 15 प्रतिशत की छूट लागू की है।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने लिखित निर्देश जारी किए हैं, लेकिन पोर्टल पर डेटा के स्व-प्रमाणन की आवश्यकता नहीं हटाई गई है।

हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लाखों परिवारों को राहत देते हुए मौजूदा 2023-24 संपत्ति कर बिलों के भुगतान पर 15 प्रतिशत की छूट की शुरुआत की है।
 

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